- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- Mumbai : कोर्ट ने ₹55...
Mumbai : कोर्ट ने ₹55 करोड़ के रीडेवलपमेंट फ्रॉड केस में बिल्डर अमरजीत शुक्ला की दूसरी जमानत याचिका खारिज की

Maharashtra महाराष्ट्र: मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मिड-सिटी हाइट्स के मालिक अमरजीत शुक्ला की दूसरी ज़मानत याचिका खारिज कर दी है, जिन्हें 21 अगस्त को एक बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के नाम पर निवासियों से कथित तौर पर 55 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
ज़मानत देने से इनकार करते हुए, कोर्ट ने कहा: “मामले की मेरिट के आधार पर, रिकॉर्ड में कुछ गंभीर परिस्थितियाँ हैं, जो इस आरोपी को ज़मानत पर रिहा होने का हकदार नहीं बनाती हैं। जिस मेडिकल कंडीशन पर ज़ोर दिया गया है, वह भी उसे ज़मानत पर रिहा करने का आधार नहीं हो सकती। प्रॉसिक्यूशन की तरफ से कुछ मज़बूत आशंकाएँ हैं — और वे सही भी हैं — जो दिखाती हैं कि यह आरोपी ज़मानत पर रिहा होने का गलत फायदा उठाएगा।”
कोर्ट ने सितंबर में उनकी पिछली ज़मानत याचिका भी खारिज कर दी थी। नई याचिका में, शुक्ला ने दलील दी कि पूरा विवाद सिविल नेचर का है, और बताया कि पीड़ित पक्षों ने पहले ही आर्बिट्रेशन की कार्यवाही शुरू कर दी है और एक सिविल मुकदमा दायर किया है। उन्होंने यह भी कहा कि रीढ़ की हड्डी की समस्याओं के कारण उनकी सेहत बिगड़ रही है और उन्हें खास देखभाल और ध्यान की ज़रूरत है, जो हिरासत में उपलब्ध नहीं होगा।





